विधवा महिला का सिर काट कर हत्या करने में मां-बेटा दोषी करार
शादी का दबाव बनाने पर हुई थी हत्या, विधवा महिला से अवैध संबंध बनाने वाले युवक ने अपनी मां के साथ मिल कर दिया था घटना को अंजाम

विधवा महिला की हत्या मामले में अदालत ने शनिवार को मां और बेटा को दोषी करार दिया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज-7 न्यायधीश निशित दयाल के कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। एपीपी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या-178/22 में जेल में बंद अभियुक्त गोह थाना के सोहलपुरा गांव निवासी कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भादंवि धारा 302, 201 में दोषी करार दिया गया है। आगामी 30 मई को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में चौकीदार के बयान पर 21 जून 2022 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बताया गया कि गोह थाना के सोहलपुरा गांव निवासी अभियुक्त कौशल कुमार शादीशुदा नहीं था। इसी बीच उसका अवैध संबंध दो बच्चों की विधवा मां से हो गया। विधवा औरत के गर्भवती होने पर महिला ने कौशल कुमार पर शादी करने का दबाव बनाया। इसकी जानकारी मिलने पर कौशल कुमार की मां चंद्रमणि देवी ने भी इसका विरोध किया। वह विधवा महिला से अपने बेटे की शादी करने को तैयार नहीं थी। इसके बाद चंद्रमणि देवी और उसके बेटे कौशल कुमार ने विधवा महिला का सिर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी थी। सिर और धड़ को अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया गया था। इस बात का खुलासा बच्चों ने चौकीदार के सामने किया था। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर ही मृतका का सिर, धड़ और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया था। इसके साथ ही मां और बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि विधवा महिला की हत्या हो जाने से दोनों बच्चों की परवरिश भी प्रभावित हुई थी।
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