अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र व कारतूस का होगा सत्यापन
औरंगाबाद में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र और कारतूस का भौतिक सत्यापन 21 अप्रैल से 15 मई तक थाना स्तर पर होगा। छोटे आग्नेयास्त्र जैसे पिस्टल और रिवाल्वर इसमें शामिल नहीं हैं। सत्यापन थानाध्यक्ष और...

औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन आगामी 21 अप्रैल से 15 मई तक थाना स्तर पर होगा। इसमें छोटे आग्नेयास्त्र पिस्टल और रिवाल्वर शामिल नहीं है। यह जानकारी जिला पदाधिकारी के शस्त्र शाखा से प्राप्त हुई है। बताया गया है कि थानाध्यक्ष व प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में सत्यापन का काम होगा। छोटे आग्नेयास्त्र का सत्यापन जिला शास्त्र कार्यालय में होगा। जिला शस्त्र दंडाधिकारी के द्वारा सत्यापन का काम किया जाएगा। सत्यापन नहीं करने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
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