अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाह रोकने को लेकर सीडीपीओ कार्यालय में बैठक
कटोरिया (बांका) में सेविकाओं ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी की शपथ ली। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए बैठक आयोजित की गई। सीडीपीओ वंदना दास ने बाल...

सेविकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी की दिलाई गई शपथ कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि।
आगामी 30 अप्रैल (बुधवार) को अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की आशंका को देखते हुए डीएम के निर्देशानुसार बाल विकास परियोजना कार्यालय कटोरिया में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता सीडीपीओ वंदना दास ने की। बैठक में महिला पर्यवेक्षिका एवं प्रखंड क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं मौजूद थीं। सीडीपीओ ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह आयोजनों की परंपरा रही है, जिसमें कई बार बाल विवाह भी कराए जाने की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी कराना कानूनन अपराध है, और ऐसा करने वालों को सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बैठक में सीडीपीओ ने सभी सेविकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी और उनसे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सभी को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर बुरा असर पड़ता है, और इससे उनके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेविकाओं को निर्देश दिया गया कि वे अक्षय तृतीया के दिन अपने-अपने क्षेत्र में स्थित मंदिरों, विवाह मंडपों, मैरेज हॉलों, धर्मशालाओं पर विशेष निगरानी रखें। यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो, तो वे तुरंत प्रखंड बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ, महिला हेल्पलाइन (181), आपातकालीन पुलिस सेवा (112) या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर सूचना दें। ताकि कोई भी नाबालिग शादी के बंधन में न बंधे। इस मौके पर सेविका विद्या देवी, पार्वती देवी, सुदामा देवी, गायत्री देवी, कमरुन निशा, प्रेमलता ठाकुर, सविता देवी, सुनीता देवी सहित अन्य सेविकाएं मौजूद थीं।
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