Hindi NewsBihar NewsBegusarai NewsRail Administration Bans Flammable Goods on Trains Strict Regulations Enforced
ज्वलनशील सामान के साथ पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
बरौनी में रेल प्रशासन ने ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, विस्फोटक, खतरनाक वस्तुएं और अन्य ज्वलनशील सामान ले जाना प्रतिबंधित है। रेल...
Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायSun, 8 June 2025 08:08 PM

बरौनी। रेल प्रशासन द्वारा ज्वलनशील सामान लेकर यात्रा करने पर पूर्णतः अंकुश लगा रखा है। आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि अगर रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड, सभी प्रकार की सूखी घास,पत्तियां व रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि आप नहीं ले जा सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर इसके तहत तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है।
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