बिउर में शिविर लगा आपदा पीड़ितों को दी कानून की जानकारी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चैनपुर की बिउर पंचायत में आपदा पीड़ितों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता जावेद खां और पीएलवी मुन्ना प्रजापति ने राहत...

राहत सामग्री, मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार अन्य की विधि बताई गई पैनल अधिवक्ता व पीएलवी ने पंचायत के प्रतिनिधियों को किया जागरूक चैनपुर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवा योजना 2010 के तहत रविवार को चैनपुर की बिउर पंचायत में शिविर लगाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा पीड़ितों को कानूनी अधिकारों और इस योजना के तहत उपलब्ध कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी देना था। पैनल अधिवक्ता जावेद खां और पीएलवी मुन्ना प्रजापति ने जनप्रतिनिधियों को विस्तार से कानूनी प्रावधानों और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। अधिवक्ता जावेद खां ने आपदा की स्थिति में लोगों को राहत सामग्री, मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार व अन्य आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएलवी मुन्ना प्रजापति ने पंचायत स्तर पर कानूनी सहायता प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया के बारे में बताया और लोगों को आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क करने को कहा।
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