Permanent Lok Adalat Meeting on Public Utility Services Dispute Resolution समझौता से विवाद को निपटाना स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य, Bhabua Hindi News - Hindustan
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समझौता से विवाद को निपटाना स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य

सोमवार को स्थाई लोक अदालत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों...

Newswrap हिन्दुस्तान, भभुआMon, 16 June 2025 09:51 PM
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समझौता से विवाद को निपटाना स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य

परिवहन, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन, बिजली, पानी, बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं जनोपयोगी बोले अध्यक्ष, अवार्ड के खिलाफ अपील नहीं, बिना कोर्ट फी के निपटाए जाते हैं विवाद भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थाई लोक अदालत को ले सोमवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरव के अलावा वन विभाग, भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, नप के कार्यपालक पदाधिकारी, माप-तौल विभाग के निरीक्षक, दूरसंचार केंद्र के प्रतिनिधि भा लिए। अध्यक्ष ने बताया कि यह ऐसी अदालत है, जहां कोर्ट फी नहीं लगती और पहले से किसी मुकदमे में जमा कोर्ट फी मामले में समझौता के बाद वापस कर दी जाती है।

उन्होंने बताया कि परिवहन सेवाएं (सड़क, हवाई या जल द्वारा यात्रियों या माल का परिवहन), डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन, बिजली-पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था, अस्पताल या औषधालयों में सेवाएं, बीमा, शिक्षा या शैक्षिक संस्थानों, आवास और रियल एस्टेट, बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं (राज्य सरकार द्वारा शामिल), अनाधिकृत/निषिद्ध क्षेत्रों में कचरा इकट्ठा करना, सामान्य स्वच्छता या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे जैसे मच्छर-कीट नियंत्रण, अवैध मैनहोल व सड़कों की खुदाई जैसी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों में केस दायर होने से पहले ही सुलह-समझौता से निपटारा करना इसका उद्देश्य है। अध्यक्ष ने अधिकारियों को बताया कि सबसे पहले स्थायी लोक अदालत विवाद को आपसी सुलह द्वारा सुलझाने का प्रयास करती है। यदि ऐसा नहीं होता है, तब मामले के गुण-अवगुण के आधार पर कर निपटारा कर देती है।स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया लचीली होती है और इसका उद्देश्य विवादों का त्वरित समाधान करना होता है। इसमें पक्षकार न्यायाधीश के साथ सीधे बात कर सकते हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं होता है। स्थायी लोक अदालत सुलह और निपटान की प्रक्रिया में या विवाद का निर्णय करते समय प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता और इक्विटी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। फोटो- 16 जून भभुआ- 9 कैप्शन- स्थाई व राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारी के साथ बैठक करते स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह।

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