Uncle Sentenced to Life Imprisonment for Nephew s Murder in Bhagalpur भतीजे की हत्या में कैलाश मंडल को उम्रकैद, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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भतीजे की हत्या में कैलाश मंडल को उम्रकैद

एडीजे 13 ने सुनाई सजा, नाथनगर में 24 फरवरी 2018 की घटना पत्नी से अवैध

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 31 May 2025 03:37 AM
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भतीजे की हत्या में कैलाश मंडल को उम्रकैद

भागलपुर, वरीय संवाददाता भतीजे की हत्या करने वाले चाचा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे 13 की अदालत ने शुक्रवार को कांड के अभियुक्त कैलाश मंडल को सजा सुनाई। कैलाश को अपने भतीजे शिवनंदन कुमार की नुकीले हथियार से पीटकर हत्या का आरोप लगा था जिसमें उसे दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से एपीपी जय प्रकाश यादव ने बहस में भाग लिया। घटना को लेकर मृतक शिवनंदन कुमार के पिता शीत कुमार ने केस दर्ज कराया था।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि 24 फरवरी 2018 की सुबह 11 बजे वे अपने घर के बाहर धूप में बैठे थे। तभी उनका भाई कैलाश हाथ में रॉड लेकर आया और उनके बेटे शिवनंदन कुमार के सिर पर मार दिया। वह गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। गिरने के बाद भी कैलाश ने उनके बेटे के सिर पर कई बार हमला किया। आस-पास के लोगों ने शिवनंदन को उठाने का प्रयास किया पर तबतक उनका बेटा मर गया। शीत ने पुलिस को बताया था कि उनके भाई की पत्नी से उनके बेटे का अवैध संबंध था। उसको लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों पक्ष को समझाकर शांत करा दिया था।

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