जिले की 2000 में से 38 कोचिंग ने रजिस्ट्रेशन को ने किया आवेदन पर नहीं हुईं जांच पूरी
जिले की 2000 में से 38 कोचिंग ने रजिस्ट्रेशन को ने किया आवेदन पर नहीं हुईं जांच पूरीजिले की 2000 में से 38 कोचिंग ने रजिस्ट्रेशन को ने किया आवेदन पर नहीं हुईं जांच पूरीजिले की 2000 में से 38 कोचिंग ने...

जिले की 2000 में से 38 कोचिंग ने रजिस्ट्रेशन को ने किया आवेदन पर नहीं हुईं जांच पूरी डीएम ने 2 माह पहले एसडीओ को कोचिंग संस्थानों की भौतिक जांच का दिया था आदेश एसडीओ ने कहा-कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए कर दी गयी है टीम गठित कई कोचिंग संस्थानों में छात्रों के लिए नहीं हैं प्रर्याप्त मूलभूत सुविधाएं फोटो : कोचिंग 01 : बिहारशरीफ में एक कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर लौटते विद्यार्थी। (फाइल फोटो) बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के ग्रामीण व शहरी इलाकों के कई गली-मोहल्लों में अवैध तरीके से करीब दो हजार कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं।
इनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। कभी-कभार अधिकारियों द्वारा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति तो की जाती है, लेकिन इसका असर महज कुछ ही घंटों के बाद खत्म हो जाता है। विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए निबंधन कराने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन, जिले में एक भी कोचिंग संस्थान का निबंधन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। जिला शिक्षा कार्यालय में 22 दिसंबर 2024 तक 38 कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने निबंधन कराने के लिए आवेदन दिया है। कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए डीएम शशांक शुभंकर ने 28 मार्च 2025 को बिहारशरीफ, हिलसा व राजगीर अनुमंडलों के एसडीओ को पत्र भेजकर कोचिंग संस्थानों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। कहा था कि बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन)अधिनियम 2010 के तहत जिले में जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया जाना है। नालंदा जिले में 38 कोचिंग संस्थानों द्वारा निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। अपने-अपने अनुमंडल में अवस्थित कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए अबिलंब संबंधित कोचिंग संस्थानों की विभागीय प्रावधान के अनुसार भौतिक सत्यापन कर अपने मंत्वय के साथ जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएं। लेकिन, जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में कोचिंग निबंधन की फाइल दो माह से कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है। कोचिंग संस्थान निबंधन का आवेदन प्रारूप : कोचिंग का नाम, पत्राचार का पता, निबंधित सोसायटी/ट्रस्ट की नियमावली, संस्थान का स्थापना वर्ष, भूमि का रकबा, कोचिंग संस्थान के भवन का क्षेत्रफल, वर्ग कक्ष की संख्या, शौचालय की सुविधा, वाहन पार्किंग की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था, उपस्कर, बिजली, अग्निशमन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिक्षकों की संख्या, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या व अन्य। साथ ही, आवेदन के साथ कोचिंग संचालकों को आवेदन पत्र में भरे गए सभी जानकारी सही होने की स्व-घोषणा पत्र भी देने का विभागीय प्रावधान है। बोले अधिकारी : कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गयी है। कुछ ही दिनों में कोचिंग संस्थानों की भौतिक जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। काजले वैभव नितिन, एसडीओ, बिहारशरीफ
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