दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही पर चौसा सीओ से स्पष्टीकरण
एडीएम कुमारी अनुपम सिंह ने चौसा अंचल का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में असंतोष व्यक्त किया। लंबित मामलों को 31 मार्च तक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। राजस्व विभाग को ऑनलाइन...

निरीक्षण चौसा के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा पर जताया असंतोष लंबित मामलें को 31 मार्च तक निष्पादन करने का दिया निर्देश बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एडीएम कुमारी अनुपम सिंह ने शुक्रवार को चौसा अंचल का निरीक्षण किया। राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में चौसा अंचल में ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज करने, ऑनलाइन जमाबन्दी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करने और छूटे जमाबन्दी को ऑनलाइन करने, डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को ऑनलॉक करने, सरकारी भूमि का सत्यापन, अभियान बसेरा-2 के कार्यों को सफल बनाने और दाखिल खारिज अन्तर्गत 75 दिनों से अधिक के लंबित मामलें का अन्तिम निष्पादन का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचल कार्यालय में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें की गई कृत कार्रवाई असंतोषजनक पाया। उन्होंने संबंधित अधिकारी से लेकर कर्मी तक को ऑनलाईन जमाबन्दी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज करने, ऑनलाईन जमाबन्दी का मूल जमाबंदी से मिलान कर अशुद्धियों को दूर करने और छूटे हुए जमाबन्दी को ऑनलाईन करने, डिजिटाईजेशन के क्रम में लॉक जमाबन्दी को ऑनलॉक करने, सरकारी भूमि का सत्यापन, अभियान बसेरा-2 के कार्यों को सफल बनाने के लिए कार्रवाई कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सीओ को कहा कि जिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लायी जाती है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। इस दौरान दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक 29 मामलें लंबित पाये गये। जो दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है। इसके लिए चौसा सीओ से स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। साथ ही दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक के लंबित मामलें को 31 मार्च तक कैम्प मोड में अन्तिम निष्पादन कर शून्य प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा। इसके अलावा भू-लगान का निर्धारित लक्ष्य के खिलाफ वसूली मात्र 34.17 की गयी है। जबकि इसे 31 मार्च तक शत-प्रतिशत का लक्ष्य था। इस संबंध में भी सीओ चौसा से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही 31 मार्च के बाद भू-लगान नहीं देने वाले भू-धारियों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया।
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