बिजली चोरी करने पर प्राथमिकी दर्ज
राजापाकर। संवाद सूत्र विद्युत ऊर्जा चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निर्देशानुसार छापामारी एवं बकायदार बिजली...

राजापाकर। संवाद सूत्र विद्युत ऊर्जा चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निर्देशानुसार छापामारी एवं बकायदार बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विक्षेपण हेतु जांच दल का गठन किया गया। जिसमें सहायक विद्युत अभियंता विवेक कुमार कनीय विद्युत अभियंता मनीष कुमार मानव बल सुबोध कुमार धर्मेंद्र कुमार धीरज कुमार, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बसंतपुर शामिल थे। उन लोगों के द्वारा पार्वती देवी, पति पत्थर मांझी ग्राम अलीपुर मंझीपुर के घरेलू परिसर में पहुंचा तो पाया कि बकाये राशि 9091 के आधार पर उनके परिवार का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया था। उनके द्वारा मात्र एक हजार रूपए जमा किए गए थे परंतु उनके द्वारा चोरी से विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। जिसके कारण नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दस हजार रुपए की क्षति हुई है। उतना ही आर्थिक लाभ हुआ है दोनों मिलाकर कुल 18091 रुपए की राशि वसूल किया जाना है। उक्त व्यक्ति के द्वारा मीटर एवं तार का जप्ती भी नहीं करने दिया गया। एफआईआर लिखे जाने तक उपभोक्ता के द्वारा विद्युत संबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया। उक्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रतिनिधि दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई।थाने में कांड संख्या 85/25 में मामले दर्ज की गई है।
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