BPSC पीटी परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में कल भी हियरिंग; समय की कमी में अधूरी रही सुनवाई
0वी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर अर्जी पर पटना हाईकोर्ट में समय की कमी में सुनवाई अधूरी रह गई। कल यानी बुधवार को भी हियरिंग जारी रहेगी। इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील वाई वी गिरि का कहना था कि पटना सहित राज्य के अन्य जिलों के केंद्रों पर गड़बड़ी हुई हैं।

पटना हाई कोर्ट में 70वी बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर अर्जी पर समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रही। बुधवार को को भी सुनवाई जारी रहेगी।इस बीच आवेदकों की ओर से उनके अधिवक्ताओ ने पक्ष रखा।वरीय अधिवक्ता वाई वी गिरि का कहना था कि पटना सहित राज्य के अन्य जिलों के केंद्रों पर गड़बड़ी हुई हैं।अधिकांश केंद्रों पर जैमर काम नहीं किया।कही बिजली आपूर्ति के अभाव में तो कही उसे स्टार्ट ही नहीं किया गया।उनका कहना था कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय से नहीं दिया गया और कई जगह छात्रों को फटा हुआ प्रश्न पत्र दिया गया।
उनका यह भी कहना था कि दिन के एक बजे के पूर्व प्रश्न पत्र सोसल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसकी सूचना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आयोग को दी गई।वही वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा के अधिकारियों की बहाली के लिए जो प्रश्न दिये गये हैं वह उस स्टैंडर का नहीं है।यहां तक कि सही वाक्य तक नहीं लिखा गया है।उनका कहना था कि सिविल सेवा जैसे परीक्षा का मानक होता हैं।जिसे पूरा करने में आयोग पूरी तरह निष्फल रहा है।
जबकि महाधिवक्ता पीके शाही ने सुनवाई के बीच में कोर्ट को बताया कि गलत प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर गलत होने को लेकर परीक्षा रद्द नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि परिणाम को रिवाइज किया जा सकता है। मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक साथ छह मामले पर सुबह साढ़े दस बजे से लगातार शाम चार बजे तक सुनवाई की। बुधवार को भी मामले पर सुनवाई होगी।