Patna High Court refuses to stay 70th BPSC Mains examn ext hearing on 18 March 70वीं BPSC मेन्स परीक्षा पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई, Bihar Hindi News - Hindustan
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70वीं BPSC मेन्स परीक्षा पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई

बीपीएससी 70वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। अब 18 मार्च को अगली सुनवाई है।

sandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाFri, 7 March 2025 07:05 PM
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70वीं BPSC मेन्स परीक्षा पर रोक से पटना हाईकोर्ट का इनकार, 18 मार्च को अगली सुनवाई

पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी 70वीं की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी हाल में परीक्षा को नहीं टाला जा सकता। वहीं कोर्ट ने बीपीएससी को अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने आनंद लीगल एड लॉ फर्म की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। पीटी के पूर्व किस कानून के तहत आयोग निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया।

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ऐसा देश में पहली बार हुआ है। कोई भी आयोग परीक्षा के पूर्व परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करती हैं। उनका कहना था कि कुछ छात्रों को इस परीक्षा में विशेष सुविधा दी गई हैं। शुक्रवार को बीपीएससी 70वें पीटी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई। समय के अभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकीं। हाईकोर्ट में शनिवार से होली की छुट्टी हो गई। अब हाईकोर्ट सोमवार 17 मार्च को खुलेगा। कोर्ट ने सभी मामले को सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की।