योगेंद्र यादव हत्याकांड में 14 लोगों को उम्रकैद की सजा
मधुबनी में बहुचर्चित योगेंद्र यादव हत्याकांड में प्रधान जिला जज अनामिका टी ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। मुख्य आरोपित कमल यादव सहित अन्य आरोपितों को सजा सुनाई गई, जिनमें विभिन्न धाराओं में...

मधुबनी, विधि संवाददाता। बहुचर्चित योगेंद्र यादव हत्याकांड में प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिन्दुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मुख्य आरोपित कमल यादव सहित अन्य आरोपितों को सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से पीपी मनोज तिवारी एवं एपीपी अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपितों को सख्त सजा देने की मांग की थी। पीपी ने बताया कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें कमल यादव, कुशे यादव, जामुन यादव, प्रमोद यादव, चन्दर यादव, महेश यादव, रघुनी यादव, बौअन यादव, विदेश्वर यादव, कारी यादव, ललित यादव, उत्तीम यादव, सुरेश यादव एवं सूरत यादव शामिल हैं। सभी सजायाफ्ता भैरवस्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव का रहने वाले हैं।
प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि 5 अगस्त 1997 को भूमि विवाद को लेकर कमल यादव अन्य आरोपितों के साथ मिलकर लाठी, भाला, फरसा एवं अन्य घातक हथियार से लैस होकर ग्रामीण योगेंद्र यादव पर हमला कर दिया। बेरहमी से पीट-पीटकर कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को लेकर नागेश्वर यादव के बयान पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ थाना में केस दर्ज किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सजायाफ्ता को जेल भेजा गया।
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