Two Sentenced to Death for Brutal Rape and Murder of 8-Year-Old Girl in Madhubani 109 पन्ने का फैसला, डीएनए रिपोर्ट पर मिली फांसी की सजा, Madhubani Hindi News - Hindustan
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109 पन्ने का फैसला, डीएनए रिपोर्ट पर मिली फांसी की सजा

मधुबनी में सामूहिक दुष्कर्म के बाद आठ वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में सुशील राय और ओम कुमार झा को फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय के फैसले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपितों की संलिप्तता साबित...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीSun, 1 June 2025 12:16 AM
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109 पन्ने का फैसला, डीएनए रिपोर्ट पर मिली फांसी की सजा

मधुबनी,विधि संवाददाता। सामूहिक दुष्कर्म के बाद आठ वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या में डीएनए रिपोर्ट पर सुशील राय व ओम कुमार झा को फांसी की सजा दी गई। प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश व एससी एसटी मामलों के स्पेशल जज सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने अपने 109 पन्ने फैसले में इसका खुलासा किया है। जजमेंट में वर्णित तथ्यों के अनुसार एफएसएल टीम के अधिकारियों ने घटनास्थल पर मृतका के कपड़े एवं उसके आसपास फैले खून के धब्बों व अन्य साक्ष्यों का नमूना इकट्ठा किया था। आरोपितों के कपड़े से भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गये थे। जांच के दौरान पटना एफएसएल की टीम ने इस मामले में डीएनए टेस्ट करने का निर्णय लिया।

एससी-एसटी मामलों के स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने बताया कि डीएनए टेस्ट के दौरान पोस्टमार्टम में शव से लिए गए सैंपल, मृतका के शरीर एवं कपड़ों से इकट्ठा किए गए नमूने तथा आरोपितों के खून व उसके कपड़े से लिए गए साक्ष्यों के नमूने का मिलान कराया गया। डीएनए रिपोर्ट से आरोपितों द्वारा पीड़िता के साथ रेप करने की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि सजायाफ्ता सुशील राय जयनगर थाने के बलुआ टोल बलडीहा का रहने वाला है जबकि ओम कुमार झा जयनगर के ही परसा गांव का रहने वाले हैं। इन धाराओं में हुई सजा : दोनों को भारतीय दंड विधान पॉक्सो अधिनियम व एससी एसटी एक्ट के अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह के अनुसार सुशील राय व ओम कुमार झा को कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 366ए/34 में 10-10 वर्ष की कारावास एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। , 376बी एवं डी में प्राकृतिक रूप से मृत्यु तक उम्रकैद एवं 50-50 हजार जुर्माना, 302/34 में मृत्युदंड, 201/34 में 7 वर्ष की कारावास 10-10 हजार जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 में प्राकृतिक रूप से मृत्यु तक उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपए जुर्माना वहीं एससी एसटी अधिनियम के दो अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। परिजनों की आंख से बेटी के लिए छलक आए आंसू मधुबनी, विधि संवाददाता। सामूहिक दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला घोटकर हत्या करने के मामले में शनिवार दोपहर बाद खचाखच भरी अदालत में एससी-एसटी मामलों के स्पेशल जज सैयद मो.फजलुल बारी ने दोनों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट के बाहर खड़े मृतका के परिजनों को जैसे ही फांसी की सजा होने की जानकारी मिली उनके आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दादी एवं उसका पिता एक दूसरे को गले लगा कर रोने लगे। मृतका की मां -पिता एवं दादी ने बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। कोर्ट के इस फैसले के इंतजार में एक-एक दिन लंबा लग रहा था। घटना के बाद से ही बेटी के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उनके पूरे परिवार ने दिन-रात एक कर दिया था। इस दौरान उन्हें कई बार धमकी मिली। कई लोगों ने मुकदमा सुलह करने के लिए दबाव बनाया। परिजनों की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक है। 20 महीने में हुआ ट्रायल : गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या के महज 20 महीनों में ट्रायल पूरा किया गया। स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने बताया कि एससी-एसटी मामलों के स्पेशल कोर्ट में 23 सितंबर 2023 को दोनों आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में आरोप गठन हुआ। इस मामले में 20 लोगों की गवाही हुई। जिसमें पीड़िता के परिजनों के अलावा स्वतंत्र साक्षी, केस के अनुसंधानकर्ता व डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 2024 को दोनों आरोपितों का बयान अंकित किया गया था। 29 मई 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली में बेचने को किया था अपहरण मधुबनी। आरोपितों ने घरेलू कामकाज के उद्देश्य से दिल्ली में बड़े सेठ के हाथ बेचने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। आठ वर्षीय बच्ची को जब दिल्ली वाले ने खरीदने से मना कर दिया तो प्लान बदल दिया। दुष्कर्मी ने बच्ची को कोसी कॉलोनी स्थित खंडहर में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह एससी एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने अपने 109 पन्ने के जजमेंट में इसकी विस्तार से चर्चा की है। स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 22 जून 2023 को बच्ची की दादी भट्ठा में काम करने और मां जलावन चुनने गई थी जबकि उसका पिता राजमिस्त्री के साथ लेबर का काम करने गया था। इसी दौरान सुशील राय नेपाल से शराब पीकर लौट रहा था। बच्ची पर जब उसकी नजर पड़ी तो वह आलू चप खिलाने का प्रलोभन देकर जयनगर वॉटरवेज चौक पर ले गया। वहां दूसरे आरोपित ओम कुमार झा को बुलाया। बच्ची के बारे में दिल्ली के गिरोह को सूचना दी गई। स्पेशल पीपी ने बताया कि दिल्ली वाले बच्ची की उम्र कम होने का वजह बता कर उसे खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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