किशोरी से छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास मामले में फुफेरा भाई दोषी
मुजफ्फरपुर में आशुतोष कुमार को किशोरी के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया गया है। यह घटना 10 फरवरी 2019 को हुई थी जब उसने और उसके भाई ने किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी व दुष्कर्म के प्रयास मामले में आशुतोष कुमार को दोषी करार दिया गया है। वह किशोरी का रिश्ते में फुफेरा भाई है। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट (पाक्सो) संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 24 मई को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। पिता के परिवाद पर कटरा थाना में प्राथमिकी : किशोरी के पिता ने दस मई 2019 को विशेष कोर्ट (पाक्सो) में परिवाद दाखिल किया था।
इसमें आशुतोष, उसके भाई व अन्य को आरोपित बनाया था। इसमें कहा था कि 10 फरवरी 2019 को आशुतोष व उसका भाई उसके घर में घुस गया। वहां उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसने उसके अपहरण की धमकी दी। वह उससे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन फुफेरा भाई होने के कारण इस रिश्ते से उसने इनकार कर दिया। इसके बाद वह घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा। विशेष कोर्ट के आदेश पर इस परिवाद के आलोक में दस मई 2019 को कटरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने 15 जून 2019 को आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 22 अक्टूबर 2019 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
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