थाना में अवैध हिरासत पर इंस्पेक्टर भी होंगे जिम्मेवार
मुजफ्फरपुर में डीजीपी विनय कुमार ने थानेदारों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदार बनाया है। इंस्पेक्टर को हर थाने का रोजाना दौरा करना होगा और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अब थानेदार किसी को अवैध तरीके से हिरासत में रखेंगे तो इसके लिए अकेले थानेदार ही नहीं, इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर भी जिम्मेवार होंगे। थाने की हर गतिविधि पर इंस्पेक्टर को नजर बनाए रखना है। इंस्पेक्टर को अपने क्षेत्र के हर थाने में प्रत्येक दिन दौरा करना है। इस दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए आरोपितों से पूछताछ करनी है। कब गिरफ्तारी हुई, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, तमाम बातें इंस्पेक्टर उसी समय सनहा रजिस्टर में इंट्री करेंगे।
अब तक हाशिये पर चल रहे पुलिस अंचल इंस्पेक्टर को सशक्त बनाने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने बीते 17 अप्रैल से लगातार मुख्यालय में बैठकें कर रहे हैं। रोटेशन पर सूबे के सभी जिलों के इंस्पेक्टर को पटना बुलाया जा रहा है। डीजीपी सभी इंस्पेक्टर को पुलिस मैनुअल में उन्हें दी गई शक्ति और कर्तव्य के संबंध में बताकर मुख्य धारा की पुलिसिंग से जुड़ने की हिदायत दे रहे हैं।
डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिस अंचल इलाके के थानों में अपराध की हर बड़ी वारदात में ससमय कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अंचल के थाना से पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाएंगे। क्षेत्र की बड़ी घटना में की गई कार्रवाई और छानबीन के संबंध में इंस्पेक्टर को जवाबदेह होना पड़ेगा। डीएसपी के सुपरवीजन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना और समय से अपराधियों पर चार्जशीट दाखिल कराने की भी इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी होगी। इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि अपनी कार्यकुशलता से थानेदारों पर पकड़ बनाकर रखें। थानेदार की हर गतिविधियों पर नजर रखते हुए इंस्पेक्टर को वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट को वरीय पुलिस अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर संबंधित आईओ और थानेदार पर कार्रवाई भी होगी।
आदतन अपराधियों पर कार्रवाई की करेंगे मॉनिटरिंग :
पुलिस अंचल इलाके के अदातन अपराधियों और माफियाओं पर निरोधात्मक कार्रवाई की इंस्पेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे। आदतन अपराधियों की निगरानी, सीसीए, थाने में हाजरी आदि के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जायेगा। कुख्यात गैंगस्टर और माफियाओं द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए थानेदार के साथ मिलकर इंस्पेक्टर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।
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