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सरकारी विभागों को मिली जमीन का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी

सरकारी विभागों को अपनी भूमि का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। इसमें...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाWed, 14 May 2025 08:36 PM
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सरकारी विभागों को मिली जमीन का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी

सरकारी विभागों को मिली जमीन का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों, संस्थानों की ओर से अर्जित, अधिग्रहित, हस्तांतरित रैयती और सरकारी भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन विषय पर विमर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, दूरसंचार विभाग, बियाडा, एम्स (पटना एवं दरभंगा), रक्षा मंत्रालय के अधीन दानापुर कैंट के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मौके पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को दो तरीके यथा भू-हस्तांतरण अथवा भू-अर्जन के माध्यम से भूमि प्राप्त होती है।

विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन के संबंध में एक अलग पोर्टल गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल-खारिज व जमाबंदी कायम करने के लिए संबंधित संस्थान/विभाग के पास भूमि प्राप्ति से संबंधित अभिलेख होना आवश्यक है। जिन विभाग/संस्थान को जो भी भूमि हस्तांतरण/भू-अर्जन से प्राप्त हुई है, उसकी गवर्नमेंट लैंड पोर्टल पर इंट्री कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकारी भूमि की ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन के संबंध में निर्गत विभागीय परिपत्र में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। इस दौरान सभी विभागों/संस्थानों की ओर से उनको आवंटित भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आने वाली समस्याओं को बारी-बारी से प्रस्तुत किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि की ओर से यह बताया गया कि पूर्णिया और बिहटा में अधिग्रहित भूमि में से कुछ भूमि का ऑनलाइन दाखिल-खारिज हुआ है और शेष बाकी है। भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत संबंधित अधियाची विभाग को भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के समय ही ऑनलाइन दाखिल-खारिज/जमाबंदी सृजन आवेदन करने का स्पष्ट निदेश सभी जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया जाए। रेलवे कॉलोनी, दानापुर की ओर से उठाई गई समस्या के निराकरण के क्रम में यह निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से एक तिथि निर्धारित कर सूचित किया जाए। इसी प्रकार रेलवे, सोनपुर और समस्तीपुर, दूरसंचार विभाग, पटना, बियाडा, दानापुर कैंट, एम्स दरभंगा एवं पटना, आदि के प्रतिनिधियों की ओर से भूमि के ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए यह निर्देश दिया गया की इन सभी विभागों / संस्थानों को मुख्यालय स्तर से अलग-अलग तिथि निर्धारण कर सूचित कर दिया जाए। निर्धारित तिथि को संबंधित सभी संस्थान/विभाग के विषय के जानकार पदाधिकारी (कम्प्यूटर ऑपरेशन की जानकारी भी रखने वाले) उनको प्राप्त भूमि से संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों एवं नक्शा (यदि उपलब्ध है) की प्रति के साथ विभाग में उपस्थित होंगे तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए ऑनलाइन दाखिल-खारिज/जमाबंदी सृजन हेतु अप्लाई विभाग स्तर से किया जाए। वहीं, एम्स, दरभंगा एवं पटना के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर दाखिल खारिज/जमाबंदी सृजन करा लें।

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