मानसी के पूर्व सीओ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
खगड़िया जिले के मानसी के पूर्व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार ने विभिन्न आरोपों की जांच के बाद यह निर्णय लिया। प्रभात कुमार पर सरकारी...

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खगड़िया जिले के मानसी के पूर्व अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। पूर्वी चंपारण, लखीसराय और खगड़िया के जिला समाहर्त्ताओं के आरोप पत्रों की सम्यक जांच के बाद राजस्व मंत्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में बनी विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है। बुधवार को विभाग के अनुसार, प्रभात कुमार पर विभिन्न पदस्थापन अवधियों में अलग-अलग जिलों के डीएम द्वारा विहित प्रपत्रों में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया था। लखीसराय के समाहर्त्ता ने प्रभात कुमार पर वरीय पदाधिकारियों को जांच में सहयोग नहीं करने, गलत सूचना देने, रैयतों एवं कनीय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, विभाग द्वारा संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध पांच वेतनवृद्धियों का अवैध निकासी कोषागार से करने के प्रयास से कई आरोप हैं।
वहीं, पूर्वी चम्पारण के समाहर्त्ता ने कोरोना से निपटने में नाकाम रहने, आदेशों की अवहेलना करने, मुख्यालय में न रहकर सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने जैसे आरोपों पर निलंबित किया था। खगड़िया के समाहर्ता ने ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज के निष्पादन में विभागीय नियमों का उल्लंघन करने की जानकारी दी थी। साथ ही मानसी अंचल में अधिसूचित राजस्व अधिकारी के पदस्थापन होने के वाबजूद बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के राजस्व अधिकारी का कार्य राजस्व कर्मचारी से लेने, विभागीय नियमों के विपरीत अस्वीकृत दाखिल-खारिज के मामलों को पुनः स्वीकृति देने, विभागीय निर्देश के वाबजूद सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए अभियान बसेरा 2 सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही करने समेत कई आरोप लगाए थे। सरकारी दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं करने पर प्रभात कुमार को अब तक कई बार निलंबित किया गया था। अनुशासनिक प्राधिकार ने अब प्रभात कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया।
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