सहरसा के तत्कालीन डीएम आरएल चोंगथु को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
पटना हाई कोर्ट ने सहरसा के पूर्व डीएम आरएल चोंगथु को शस्त्र लाइसेंस बिना पुलिस वेरिफिकेशन जारी करने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप पत्र को सही ठहराते हुए कहा कि कुछ...

बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सहरसा के तत्कालीन डीएम रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगथु उर्फ आरएल चोंगथु को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने मामले पर विस्तृत सुनवाई के बाद 24 पन्ने के आदेश में संज्ञान आदेश को सही करार देते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को डीएम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने पाया कि कुछ लोगों ने राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके और बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के आर्म्स लाइसेंस पाने में सफल रहे।
राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/76/2004 (शस्त्र) दिनांक 29.10.2014 के आलोक में एएसआई ने केस की जांच की। जांच के दौरान पाया कि सात आर्म्स लाइसेंस धारकों के पास पुलिस वेरिफिकेशन दस्तावेज नहीं होने के बाद भी लाइसेंस जारी कर दिया गया।
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