गांजा तस्करी में दो युवकों को दस-दस साल जेल की सजा
पूर्णिया में गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने दो युवकों, रेहान अली और नयन मियां, को दस-दस साल की जेल की सजा और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों को 143.500 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया...

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। गांजा तस्करी के जुर्म में अदालत ने दो युवकों को दस-दस साल जेल की सजा दी। साथ ही अलग से दो-दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में बितानी होगी। मंगलवार को यह फैसला चतुर्थ जिला अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम कुमार ने सुनाते हुए दोनों युवक को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया है। सजा पाने वाले युवकों में कूचबिहार के दीनहट्टा कॉलेजपाड़ा निवासी 33 वर्षीय रेहान अली और 32 वर्षीय नयन मियां है। दोनों को पुलिस ने एक पिकअप वैन पर लदे 143.500 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था। मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि बीते 24 मार्च 2022 की इस घटना को लेकर डगरूआ थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी चंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा कि शराब बरामदगी के लिए पुलिस टीम के साथ सभी बरसौनी टॉल प्लाजा के पास पहुंचे और वाहन जांच शुरू की। इसी क्रम में दालकोला से आ रहे एक पिकअप वैन को सड़क के किनारे खड़ाकर उसपर सवार युवक भागने लगा। वहां खड़े पुलिस जवान की मदद से दोनों आरोपित युवकों को पकड़ा गया। इसके बाद वैन की तलाशी ली गई। वैन के डाला में महोगनी का पौधा रखा था। पौधा के नीचे एक तहखाना बनाकर उसमें छुपाकर 17 प्लास्टिक के पैकेट रखे थे। पैकेट को खोलने पर उसमें गांजा मिला। सभी को जब्त कर वजन किया गया। दोनों युवक ने पूछताछ में बताया कि गांजा को पूर्णिया पहुंचाने के बाद उसे डेलिवरी का निर्देश मिलने वाला था। अदालत ने इस मामले में एनडीपीएस की धाराओं में ट्रायल शुरू किया और पांच लोगों की गवाही दर्ज की। मुकदमे के सभी पहलूओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों युवक को गांजा तस्करी का दोषी ठहराया और एनडीपीएस की धाराओं में सजा देकर जेल भेज दिया।
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