Setback for IAS Sanjeev Hans ED special court rejects bail plea in money laundering case IAS संजीव हंस को झटका; मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, Bihar Hindi News - Hindustan
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IAS संजीव हंस को झटका; मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पटना स्थित स्पेशल कोर्ट ने आईएएस संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 21 फरवरी 2025 को स्पेशल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ईडी ने संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार कर 18 अक्टूबर 2024 को जेल भेजा था।

sandeep भाषा, पटनाFri, 7 March 2025 07:46 PM
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IAS संजीव हंस को झटका; मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पटना स्थित स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद आईएएस संजीव हंस की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त संजीव हंस की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर उनके वकील ने कोर्ट में पेश होकर बहस की थी, जबकि ईडी के वकील ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की थी। पांच दिनों तक दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 फरवरी 2025 को स्पेशल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ईडी ने संजीव हंस को पटना से गिरफ्तार कर 18 अक्टूबर 2024 को जेल भेजा था।

आपको बता दें ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) संजीव हंस के मामले में 20 हजार पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दायर की थी। इसमें संजीव हंस समेत 8 नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। इस तरह अब तक इस मामले में कुल 16 नामजद किए गए हैं। लेकिन, कोलकाता के व्यापारी उत्तम डागा को अभी तक नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। इस मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबित किया गया है। हंस फिलहाल जेल में बंद हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रही है।