बक्सर के डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता अयोग्य घोषित; चुनाव आयोग का फैसला, जानें वजह
बक्सर की डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता को गलत शपथपत्र देकर चुनाव में लड़ने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित करते हुए पदमुक्त कर दिया है।

गलत शपथपत्र देकर चुनाव में लड़ने के आरोप में बक्सर की डुमरांव नगर परिषद की चेयरमैन सुनीता गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अयोग्य घोषित करते हुए पदमुक्त कर दिया है। नगर परिषद की वार्ड पार्षद आशा देवी ने निर्वाचन वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष का बकाया होल्डिंग टैक्स अदा नहीं करने के आधार पर सुनीता को पद से मुक्त करने की मांग की थी।
जिसकी साल 2023 से सुनवाई चल रही है। इस मामले में डीएम के जांच प्रतिवेदन और नगर परिषद के अभिलेखों की जांच की गई। जिसमें आरोप को सही पाया गया। इसके बाद आयोग ने सुनीता गुप्ता को पद से मुक्त कर दिया है। मई 2023 को हुए चुनाव में डुमरांव नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद से सुनीता गुप्ता विजयी हुई थीं।
सुनीता गुप्ता को कुल 11676 वोट मिले हैं, और 5351 मतों से जीती थीं। वहीं प्रतिद्वंदी आशा देवी को कुल 6325 वोट मिले थे। उप मुख्य पार्षद पद के लिए विकास कुमार को विजयी घोषित किया गया है। प्रतिद्वंदी मोहम्मद फिरोज को 985 मतों के अंतर हराया है। विकास कुमार को कुल मत 5477 प्राप्त हुए हैं तो वहीं मो. फिरोज को कुल मत 4492 प्राप्त हुए हैं।