फर्जीवाड़े में तत्कालीन सीओ पर केस दर्ज
बलुआ बाजार, एक संवाददाता। जमीन की जमाबंदी में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े को लेकर कोर्ट

बलुआ बाजार, एक संवाददाता। जमीन की जमाबंदी में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े को लेकर कोर्ट के आदेश पर छातापुर के तत्कालीन सीओ सहित 9 लोगों पर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होते ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि मटियारी वार्ड 14 निवासी गोविंद मेहता ने कोर्ट में जमीन की जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। परिवादी गोविंद मेहता ने कहा है कि 70 सालों से चल रही जमाबंदी में नंबर 278 को खारिज कर दिया गया है। जबकि उस जमावंदी आवेदक के पूर्वज भुटाय मेहता, बुद्दन मेहता, बालकिशुन मेहता के नाम से 1968 से चली आ रही है। परिवादी को स्व. लक्ष्मी नारायण सिंह से जमीन का केवाला प्राप्त है। इतना ही नहीं इस जमीन पर उनका दखल कब्जा भी है, लेकिन छातापुर के तत्कालीन सीओ उपेंद्र कुमार द्वारा अन्य तीन खेसरा और डालकर खारिज कर दिया गया है। अंचल कार्यालय में किये गए ऑनलाइन आवेदन का डीड नंबर सुपौल से लाने के बाद पता चला कि खाता खेसरा की जमीन के बदले अन्य खाता, खेसरा, लेखयकारी एवं लेखयधारी दोनों राघोपुर अंचल के हैं। इस फर्जीवाड़े को देखते हुए परिवादी ने बलुआ थाना, एसपी, डीएम व विभागीय मंत्री को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने परिवादी द्वारा दायर किये गए परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद छातापुर थाना को केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश पर छातापुर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर एएसआई सह केस के आईओ मो. सईद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज लिया गया है। इसमें छातापुर के तत्कालीन सीओ उपेन्द्र कुमार, हल्का कर्मचारी धनंजय कुमार, तत्कालीन राजस्व पदाधिकारी श्याम नारायण मंडल, मटियारी निवासी गोपाल सिंह, रामेश्वर सिंह, मुरारी सिंह, किशन सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। उधर, एसपी शैशव यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
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