रिटायरमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव, सरकारी कर्मचारियों को जानना है जरूरी
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

7th pay commission latest: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने की स्थिति में उसे रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय करेगा।
कार्मिक मंत्रालय ने किया है नोटिफाई
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में प्रमुख बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार- किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी भी कदाचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से बर्खास्त करने या हटाने से सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे। इन नियमों को 22 मई को अधिसूचित किया गया। इसमें कहा गया कि कर्मचारी की बर्खास्तगी, निष्कासन या छंटनी की स्थिति में उपक्रम के फैसले की समीक्षा प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय करेगा।
अब तक क्या था नियम
पिछले नियमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी की बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ को जब्त करने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 रेलवे कर्मचारियों, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी रोजगार में शामिल व्यक्तियों, तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के अधिकारियों को छोड़कर, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
नोशनल इन्क्रिमेंट पर फैसला
हाल ही में सरकार की ओर से नोशनल इन्क्रिमेंट पर भी फैसला लिया गया है। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होगा, उसे नोशनल इन्क्रिमेंट का फायदा मिलेगा। मौजूदा नियम कर्मचारियों को अपनी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई या 1 जनवरी चुनने की अनुमति देते हैं।