CLAT Result : चार सप्ताह के भीतर क्लैट का रिवाइज रिजल्ट जारी करें, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 का संशोधित परिणाम जारी करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 का संशोधित परिणाम जारी करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'हमने उम्मीदवारों की ओर से जताई गई कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है और कुछ आपत्तियों को खारिज कर दिया है। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन विंडो अवधि के बाद आपत्तियां उठाई, हमने उन्हें खारिज कर दिया है। हम मार्कशीट को संशोधित करने और चार सप्ताह के भीतर चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को फिर से जारी करने का निर्देश देते हैं।' क्लैट परीक्षा देश भर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों लॉ कोर्स में एडमिशन लेने को एंट्री का रास्ता खोलता है। यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित की गई थी और उसी महीने इसका परिणाम घोषित किया गया था।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी) को ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए भविष्य में बेहतर पेपर सेटर्स नियुक्त करने की सलाह दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि संदेह और चिंता उम्मीदवारों के लिए अच्छी नहीं है। वह परिणाम घोषित करने के लिए याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करना चाहता है। पीठ ने 9 अप्रैल को इस मामले में याचिकाकर्ता छात्रों एवं कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज(सीएनएलयू) को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
परीक्षा में कई प्रश्न गलत होने का दावा करने वाली कई याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई थीं। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सीएनएलयू की ट्रांसफर याचिकाओं पर निर्देश पारित किया था।
एनएलयू में पांच वर्षीय एलएलबी कोर्सेज में दाखिले के लिए क्लैट 2025 1 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इसका रिजल्ट 7 दिसंबर, 2024 को घोषित किया गया था।