NEET PG : 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में होगी नीट पीजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी एनबीई को इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की अनुमति दे दी है। NBEMS ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक कराने की इजाजत मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की अनुमति दे दी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक कराने की इजाजत मांगी थी। पहले यह परीक्षा 15 जून को आयोजित होने वाली थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए।
बोर्ड ने याचिका में कहा था कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक तैयारियों में अभी समय लगेगा। एनबीई ने दाखिल अर्जी में कहा कि हमने शीर्ष अदालत के आदेश के पालन में एक पाली में नीट पीजी आयोजित करने के लिए टीसीएस से संपर्क किया है। टीसीएस ने कहा कि एक पाली में तय कार्यक्रम यानी 15 जून को परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि अब एक बार फिर से वेबसाइट पर आवेदन विंडो को खोलना होगा और उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के अनुसार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक नया मौका देना होगा। उम्मीदवारों से नए परीक्षा शहर के विकल्प प्राप्त होने के बाद, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का वितरण नए सिरे से करना होगा। एनबीई ने कोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में भी कुछ वक्त लगेगा और उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनके परीक्षा शहर के बारे में सूचित किया जाएगा। साथ ही कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए यात्रा आदि की उचित व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के मकसद से कम से कम 4 दिन पहले उनके एग्जाम केंद्र की जानकारी देने वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ( एनबीई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 एक पाली में आयोजित करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि ‘नीट-पीजी दो पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 15 जून को प्रस्तावित नीट पीजी स्थगित कर दी गई थी।