Rajasthan Government jobs recruitment exam : cm ashok Gehlot formed committee for reforms in reet rpsc rsmssb recruitment exam राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सुधार के बनाई कमिटी, ये होंगे सदस्य, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Rajasthan Government jobs recruitment exam : cm ashok Gehlot formed committee for reforms in reet rpsc rsmssb recruitment exam

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सुधार के बनाई कमिटी, ये होंगे सदस्य

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त...

Pankaj Vijay एजेंसी, जयपुरMon, 31 Jan 2022 08:23 AM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सुधार के बनाई कमिटी, ये होंगे सदस्य

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में रविवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विजय कुमार व्यास करेंगे और इसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र कुमावत सदस्य होंगे तथा समिति के सचिव प्रधान सचिव (कार्मिक) होंगे। यह समिति विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट 45 दिन में देगी।
     
समिति विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न बैंक के निर्माण, प्रश्नपत्र तैयार करने, प्रिटिंग की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एवं गोपनीयता का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करने के संबंध में सुझाव देगी।
     
इसके साथ ही समिति परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता के मापदण्ड तथा उपाय के संबंध में भी सुझाव देगी। साथ में किसी भी तरह की कोताही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में भी सुझाव देगी।
      
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात उच्च स्तरीय बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी गोपनीयता, नकल, पेपर लीक आदि घटनाओं को रोकने के संबंध में सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने के संबंध में निर्देश दिए थे।