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UP Home Guard Bharti : मृत होमगार्ड्स के आश्रितों के लिए एक माह के अंदर होगी भर्ती

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों की एक माह के अंदर भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अपर मुख्य...

Alakha Ram Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSat, 13 Feb 2021 06:57 PM
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UP Home Guard Bharti : मृत होमगार्ड्स के आश्रितों के लिए एक माह के अंदर होगी भर्ती

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों की एक माह के अंदर भर्ती की जाएगी। इसके लिए भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार ने बताया कि इस अहम फैसले के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने अथवा स्थाई रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में उसके पात्र आश्रित की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। पहले मृतक आश्रित की भर्ती में वही प्रक्रिया व मानदंड अपनाए जाते थे, जो सामान्य तौर पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों की भर्ती के लिए अपनाए जाते हैं। इसमें भर्ती के लिए एक चयन समिति निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि शासन के संज्ञान में चयन समिति के गठन में समय लगता है, जिससे मृतक आश्रित की भर्ती में काफी समय लग जाता है। होमगार्ड्स स्वयंसेवक की मृत्यु या स्थाई रूप से अपंग होने की दशा में उनके पात्र आश्रित को अनुकंपा एवं योग्यता के आधार पर जल्द से जल्द होमगार्ड्स के पद पर सेवायोजित किया जाना उनके भरण-पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मृतक आश्रित की भर्ती में विभिन्न प्रतिभागियों में से रिक्तियों के आधार पर प्रतिस्पर्धा के आधार पर चयन नहीं किया जाता है, बल्कि अभ्यर्थी विशेष के अर्ह होने की दशा में अनिवार्य चयन की व्यवस्था है। इस कारण यह निर्णय लिया गया है कि मृतक आश्रित के चयन की कार्यवाही अब चयन समिति के स्थान पर संबंधित जिले के जिला कमांडेंट द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के तौर पर की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें यह भर्ती प्रक्रिया आवेदन के 30 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी।