छत्तीसगढ़ के NCC कैंप में गैर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया, 8 के खिलाफ मामला दर्ज
इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हिंदूवादी संगठनों और अखिल एबीवीपी सहित अन्य छात्र संगठनों ने कई बार प्रदर्शन किया। सभी ने इस मामले में जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एनसीसी शिविर के दौरान गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कई गैर मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस आरोप में शनिवार को सात शिक्षकों सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कोटा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवतराई गांव में 26 मार्च से एक अप्रैल के बीच आयोजित एनसीसी शिविर के दौरान 159 छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, हालांकि उनमें से केवल चार ही मुस्लिम थे।
उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा आगे की विवेचना के लिए मामले को कोटा थाने भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनसीसी शिविर में नमाज पढवाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस ने प्रोफेसर दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार तथा टीम कोर लीडर सह छात्र आयुष्मान चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि शिविर के दौरान 31 मार्च को सुबह कैंप प्रमुख शिक्षकों और टीम लीडर सह छात्र ने कथित तौर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी छात्र-छात्राओं को नमाज पढ़वाई थी। उन्होंने बताया कि शिविर समाप्त होने के दो सप्ताह बाद उसमें शामिल कुछ छात्र-छात्राओं ने कोनी थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे दबाव डालकर नमाज पढ़वाई गई।
बाद में इस मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हिंदूवादी संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित अन्य छात्र संगठनों ने कई बार प्रदर्शन किया। सभी ने इस मामले में जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने मामले की जांच के लिए सीएसपी, कोतवाली अक्षय साबद्रा के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया था। एसएसपी रजनेश सिंह के समक्ष शनिवार को जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और छात्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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