मोबाइल ग्राहकों को राहत, अब 30 दिन बाद प्रीपेड-पोस्टपेड में स्विच कर सकेंगे यूजर
मोबाइल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ओटीपी-बेस्ड प्रक्रिया का उपयोग करके प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के बीच स्विच करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब यूजर केवल 30 दिन बाद ही प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच कर सकेंगे।

अगर आप अपने मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। मोबाइल उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट (डीओटी) ने ओटीपी-बेस्ड (वन टाइम पासवर्ड) प्रक्रिया का उपयोग करके प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के बीच स्विच करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब यूजर केवल 30 दिन बाद ही प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच कर सकेंगे। पहले ऐसा करने के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से ऐसे लाखों मोबाइल यूजर्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अक्सर प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स के बीच स्विच करते रहते हैं। क्या है नया नियम, चलिए बताते हैं...
90 दिन को घटाकर 30 दिन किया कूलिंग-ऑफ पीरियड
10 जून, 2025 को जारी नए निर्देश के अनुसार, टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा री-कन्वर्जन के लिए अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड को कम कर दिया गया है।
पहले, प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में स्विच करने के बाद ग्राहकों को दोबारा स्विच करने के लिए 90 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब, 90 दिनों का लॉक-इन पीरियड घटाकर केवल 30 दिन कर दिया गया है।
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हालांकि, उसी ग्राहक द्वारा किसी भी बाद के OTP-बेस्ड कन्वर्जन के लिए, पहले का 90-दिन लॉक-इन पीरियड लागू रहेगा। अपडेट की गई गाइडलाइन्स में यह साफ कहा गया है कि हर कन्वर्जन शुरू करने के समय ग्राहकों को इस लॉक-इन पीरियड के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
ग्राहकों के लिए यह सुविधा भी
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने उन ग्राहकों के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, जो इन लॉक-इन पीरियड के दौरान भी अपना कनेक्शन स्विच करना चाहते हैं। ऐसे ग्राहक ऑथराइज्ड आउटलेट या पॉइंट ऑफ सेल (PoS) पर जाकर और मौजूदा KYC प्रक्रिया को पूरा करके ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने कहा कि भले ही यह बदलाव स्विचिंग की प्रक्रिया को ज्यादा आसान और कंजूमर-फ्रेंडली बनाते हैं लेकिन अन्य सभी सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंडीशन पहले जैसी ही रहेंगी।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ट्वीट
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