छात्राओं को जबरन मैसेज व कॉल करता था हिमाचल के कॉलेज का प्रिंसिपल, अब सरकार ने लिया यह एक्शन
22 मई को प्रिंसिपल का विरोध तब और बढ़ गया, जब एक वीडियो में मोंगा को अस्पताल में भर्ती एक छात्रा को कंबल के नीचे से अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करते हुए दिखाया गया।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित बंदला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक व प्राचार्य हिमांशु मोंगा निलंबित कर दिया है। सरकार ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई यौन शोषण मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद की। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस कार्रवाई के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। 51 वर्षीय मोंगा पर अपनी एक छात्रा को जबरन कॉल व मैसेज करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।
धर्माणी ने बताया कि मोंगा पर लगे आरोपों की जांच के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी।
धर्माणी ने बताया कि उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए तथा सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी। कई छात्राओं ने मोंगा पर यौन उत्पीड़न तथा अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है तथा आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति को उनके द्वारा भेजे गए मैंसेज भी बताए हैं।
यह है पूरा मामला
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सुंदरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने 8 अप्रैल को समग्र ई-समाधान पोर्टल के माध्यम से मोंगा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उसने बताया कि जब वह सुन्दरनगर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी, तो उस समय कॉलेज में वरिष्ठ संकाय सदस्य रहे मोंगा ने छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करते हुए उनका शोषण किया था। शिकायत की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया और 21 अप्रैल को उसने जांच शुरू कर दी।
इसके बाद 22 मई को यह मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद और बढ़ गया, जिसमें कथित तौर पर मोंगा को अस्पताल में भर्ती एक छात्रा को कंबल के नीचे से अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो को देखते ही छात्रों के एक गुट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल मोंगा की गिरफ्तारी की मांग की।
इस वीडियो के सामने आने के बाद मोंगा को गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि कथित घटना मार्च 2024 में हुई थी।
मोंगा की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य छात्राएं भी सामने आईं, जिन्होंने बताया कि अगर वे प्रिंसिपल के कॉल का जवाब नहीं देती थीं, तो वह उनके नंबर काटने की धमकी देता था। वह उनसे अपने कार्यालय में मिलने के लिए भी कहता था और जब वो आती थीं तो उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। आरोपी प्रिंसिपल फिलहाल जमानत पर बाहर है।
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