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शेख हसीना और उनके बेटे सहित 17 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या हैं आरोप

  • आरोपितों में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी सायमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रिहाना, रिहाना के बच्चे रदवान मुजीब सिद्दीकी बॉबी, अजमीना सिद्दीकी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी के नाम शामिल हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 16 April 2025 05:47 AM
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शेख हसीना और उनके बेटे सहित 17 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें क्या हैं आरोप

बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और 16 अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी भूखंडों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अदालत ने यह आदेश एंटी करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा दायर छह मामलों में से दो में आरोप स्वीकार करने के बाद दिया। अदालत ने ढाका समेत कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 29 अप्रैल तक वारंट की तामील की रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

क्या हैं आरोप?

एसीसी दस्तावेजों के अनुसार, शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर ढाका के सेक्टर-27 स्थित पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना में 10 कट्ठा आकार के छह भूखंडों का अवैध आवंटन अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करवाया।

आरोपितों में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी सायमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रिहाना, रिहाना के बच्चे रदवान मुजीब सिद्दीकी बॉबी, अजमीना सिद्दीकी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी के नाम शामिल हैं। सभी को इन मामलों में फरार घोषित किया गया है।

ट्यूलिप सिद्दीकी पर अलग से मामला

इन आरोपों से अलग, एसीसी ने ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने ढाका के गुलशन इलाके में एक रियल एस्टेट कंपनी से अवैध रूप से लग्ज़री फ्लैट प्राप्त किया।

6 मामलों में सामान्य आरोपी बनीं शेख हसीना

एसीसी ने अप्रैल 10 और 13 को पूर्वाचल भूखंड घोटाले से जुड़े चार अन्य मामलों में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इन सभी मामलों में अब शेख हसीना को एक सामान्य आरोपी के तौर पर नामित किया गया है।

इस घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जहां एक ओर विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, वहीं सत्तारूढ़ दल आवामी लीग के समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

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