कुलभूषण जाधव को लेकर सामने आई पाकिस्तान की नौटंकी, अदालत में दिखाया अपना असली चेहरा
- पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कुलभूषण जाधव को लेकर अपने रवैये की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें सिर्फ कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा दी गई थी।
पाक ने खोली अपनी ही पोल
डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान उस समय आया है जब कुछ वकीलों ने कोर्ट में यह सवाल उठाया कि भारतीय नागरिक जाधव को तो अपील का अधिकार दिया गया, लेकिन 9 मई 2023 की हिंसा में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी नागरिकों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के हलफनामे में यह साफ किया गया कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
आईसीजे ने लगाई थी फांसी पर रोक
रक्षा मंत्रालय के इस रुख ने एक बार फिर 2019 के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले को सुर्खियों में ला दिया है। भारत ने हेग स्थित आईसीजे में यह मामला उठाया था कि पाकिस्तान ने विएना कन्वेंशन 1963 के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत किसी भी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करने की स्थिति में उसे उसके देश के वाणिज्य दूतावास से संपर्क कराने का अधिकार होता है। आईसीजे ने भारत की बात को सही ठहराते हुए पाकिस्तान को जाधव की फांसी पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
क्या है कुलभूषण जाधव मामला?
गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जो समय से पहले सेवानिवृत्त होकर ईरान के चाबहार में व्यापार कर रहे थे। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने उन्हें अफगानिस्तान की सीमा से लगे चमन क्षेत्र से 3 मार्च 2016 को अगवा किया और फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। एक साल बाद, अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और तोड़फोड़ के आरोप में मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले की कड़ी निंदा की थी और इसे पूर्व नियोजित हत्या करार दिया था।
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