सेवा गारंटी कानून का पालन अनिवार्य: सरयू राय
झारखंड विधानसभा की विधान समिति की समीक्षा बैठक में सेवा गारंटी अधिनियम-2011 और कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। विधायक सरयू राय ने सभी विभागों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों...

गुमला, संवाददाता। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंगलवार को जिला परिसदन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सरयू राय ने की। इस दौरान समिति के सदस्य देवेंद्र कुंवर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा गारंटी अधिनियम- 2011 समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना था। विधायक राय ने कहा कि सभी विभाग अपने कार्यालय के बाहर सूचना पट लगाएं। जिसमें सेवा गारंटी अधिनियम की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सेवाएं न मिलने पर वे अपील का अधिकार रखें और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो।
बैठक में दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों के आवंटन की भी समीक्षा की गई।सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, वर्गीकरण और निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए विधायक राय ने इसे प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन से जोड़ने की बात कही।जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति और कनेक्शन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में विधायक राय ने कहा कि यह समीक्षा बैठक शासन-प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम पहल है। सभी विभागों को नागरिकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध रूप से करना चाहिए। मौके पर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, एसपी हारिस बिन जमां, डीडीसी दिलेश्वर महतो, तीनों अनुमंडलों के एसडीओ और अन्य वरीय अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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