POCSO Court Sentences Mohammad Khursheed to 4 Years in Jail for Molesting Minor नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को सश्रम कारावास, Godda Hindi News - Hindustan
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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा में एक विशेष न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मो. खुर्शीद को दोषी पाया। उसे पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। घटना 29...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाSat, 14 June 2025 04:19 AM
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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित को सश्रम कारावास

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने आरोपित बलबड्डा थाना क्षेत्र के छगराहा निवासी मो. खुर्शीद को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना का भुगतान नहीं करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त सजा से दंडित किया गया है। 29 नवंबर 2023 की घटना को लेकर बलबड्डा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने कहा था कि उसे मो. खुर्शीद बराबर तंग करता था और बराबर उसका पीछा करता रहता था।

29 नवंबर 23 को जब वह सुबह साढ़े चार बजे किसी कार्य के लिए जा रही थी तो अकेले का फायदा उठाकर खुर्शीद ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। चिल्लाने पर जब उसके पिताजी आये तो आरोपित भाग गया।इसके बाद पीड़िता बहुत भयभीत रहने लगी। इस संबंध में 01 दिसंबर 23 को बलबड्डा थाना में मामला दर्ज किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष सात गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने मो. खुर्शीद को दोषी पाकर चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित प्रतिकर मुआवजा देने को लेकर आदेश की प्रति स्थानांतरित किया गया।

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