जमीन अतिक्रमण करनेवाले 19 लोगों को भेजा गया नोटिस
बेंगाबाद में गैर मजरुआ खास खाते की जमीन अतिक्रमण करने वाले 19 लोगों को अंचल विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 मई तक संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि वे आपत्ति...

बेंगाबाद, प्रतिनिधि। गैर मजरुआ खास खाते की जमीन अतिक्रमण करनेवाले 19 लोगों के विरूद्ध अंचल विभाग से नोटिस जारी कर दिया गया है। जमीन अतिक्रमणकारियों को 24 मई तक ही जमीन से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित होकर आपति दर्ज कराने को कहा गया था। जो आपति दर्ज नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अंचल विभाग के इस फरमान से लोगों के बीच भारी हड़कंप है। हालांकि इसके पूर्व में भी अंचल विभाग से जमीन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन परिणाम सिफर रहा था। यही कारण है कि लोग नोटिस की परवाह नहीं कर रहे हैं।
यह मामला बेंगाबाद ब्लॉक के सामने गैर मजरूआ खास खाते की जमीन से जुड़ा हुआ है। अंचल विभाग से जारी नोटिस के अनुसार खाता नंबर 106, प्लॉट नबंर 230, रकवा 1275 एकड़ जमीन सर्व़े खतियान में गैर मजरूआ खास खाते की जमीन परती कदीम दर्ज है। इनलोगों को भेजा गया है नोटिस: बेंगाबाद अंचल विभाग द्वारा बड़कीटांड़ के विनय कुमार यादव, दिलीप कुमार यादव, हाड़ोडीह के भरत पंडित, बथनबारी तरिया के सुरेंद्र सोरेन, प्रकाश राम , पंकज राम, सचिन कुमार, विश्वनाथ तिवारी, विशुनदेव राय, रघु वर्मा, टुपलाल महतो, सुरेंद्र यादव, हरि यादव, पंकज राम, नरेश गोप, बासकी राणा, दीपक कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह आदि को जमीन अतिक्रमण के विरूद्ध नोटिस थमाया गया है। बतला दें कि बेंगाबाद के समाजसेवियों ने अंचल विभाग से बेंगाबाद एनएच के बगल और बेंगाबाद चतरो मुख्य पथ पर छोटकी खरगडीहा के पास अतिक्रमण किए गए गैरमजरूआ खास खाते की जमीन पर भी ध्यान आकृष्ट कराया है। कहा कि एनएच के बगल कई सफेदपोशों द्वारा गैर मजरूआ जमीन का अतिक्रमण कर उस पर व्यवसाय फैला लिया है। । कोयरीडीह में गैर मजरुआ का विशाल भूखंड भी संदेह के घेरे में अंचल विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, मोतीलेदा पंचायत के अधीन कोयरीडीह मौजा के थाना नबंर 48 जी, खाता संख्या 10, खेसरा 05 सर्वे रकवा 2950 एकड़ जमीन सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास खाते की जमीन है और किसिम परती कदीम सर्वे खतियान में दर्ज है। झारखंड सरकार इस जमीन का मालिक है, लेकिन जानकारों का कहना है कि उक्त खाते की जमीन पर कायम जमाबंदी जांच का विषय है। बतला दें कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने गिरिडीह सहित सात जिले के उपायुक्त को पत्र प्रषित कर प्रतिबंधित जमीन की खरीद फरोख्त एवं जमीन के स्वरूप परिवर्तन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। यह मामला अखबार मे भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। यहां विडम्बना इस बात की बनी हुई है कि इस तरह की जमीन पर भवन निर्माण से लेकर कई तरह के हथकंडे अपना कर इसका स्वरूप बदल कर प्रतिबंधित जमीन का साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। इस तरह की प्रतिबंधित जमीन की जांच की मांग उठने लगी है।
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