आरटीई के तहत 577 बच्चों का नामांकन अधूरा, स्कूलों को चेतावनी
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले के निजी स्कूलों में 1303 बच्चों में से केवल 726 का नामांकन हुआ है। 577 बच्चे अब भी दाखिले से वंचित हैं। जिला उपायुक्त ने स्कूलों को अंतिम चेतावनी दी है कि यदि तीन...

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जिले के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चयनित 1303 बच्चों में से अब तक केवल 726 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है। शेष 577 बच्चे अब भी स्कूलों में दाखिले से वंचित हैं, जिससे जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने 8 मई को सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए पांच दिनों के भीतर चयनित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। लेकिन कई स्कूलों ने इस आदेश को नजरअंदाज किया, जिससे नामांकन प्रक्रिया अब तक अधूरी रह गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब डीसी ने स्कूल प्रबंधन को तीन दिन की अंतिम मोहलत देते हुए दो टूक चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी सभी बच्चों का नामांकन नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। डीसी मित्तल ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया है कि तीन दिनों के भीतर ऐसे सभी स्कूलों की सूची तैयार की जाए जो अभी भी बच्चों का नामांकन नहीं कर रहे हैं। इन स्कूलों को चिन्हित कर प्रशासन कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, और कोई भी निजी स्कूल इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिन बच्चों का अब तक नामांकन नहीं हो सका है, उनके अभिभावक jamshedpur.nic.in पर जाकर आवेदन संख्या और संपर्क विवरण भर सकते हैं। इससे वे अपने बच्चे के नामांकन की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
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