पूर्व एमओ केपी सिंह ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजे गए जेल
खाद्यान्न की कालाबाजारी मामले में पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर केपी सिंह ने जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और जेल भेजने का आदेश दिया। यह मामला 2020 में...

खाद्यान्न की कालाबाजारी के मामले में नामजद आरोपी पूर्व मार्केटिंग ऑफिसर (एमओ) केपी सिंह ने शनिवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। यह मामला सितंबर 2020 का है, जब केपी सिंह साकची स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम में प्रभारी एजीएम और एमओ के पद पर कार्यरत थे। तत्कालीन उपायुक्त सूरज कुमार को शिकायत मिली थी कि पीडीएस के तहत वितरित होने वाला हजारों क्विंटल खाद्यान्न गायब कर दिया गया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई करते हुए डीसी के निर्देश पर गोदाम में छापेमारी की गई।
जांच में स्टॉक रजिस्टर और भौतिक सत्यापन में भारी अंतर पाया गया, जिससे कालाबाजारी की आशंका मजबूत हुई। तत्कालीन डीसी के निर्देश पर केपी सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वे लगभग पांच साल तक फरार रहे। बाद में जांच के दौरान गोदाम से अधिक मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया गया, जिससे आरोपों में कुछ संशय पैदा हुआ। इस आधार पर केपी सिंह ने कोर्ट में केस समाप्त करने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
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