आउटडोर स्टेडियम के आस-पास निषेधाज्ञा लागू
जामताड़ा। प्रतिनिधि 14 एवं 15 मई की सुबह 04:00 बजे से जिला अंतर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यार्थियों (प्रकाशित स

आउटडोर स्टेडियम के आस-पास निषेधाज्ञा लागू जामताड़ा। प्रतिनिधि 14 एवं 15 मई की सुबह 04:00 बजे से जिला अंतर्गत चौकीदारों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यार्थियों (प्रकाशित सूची के अनुरूप) के शारीरिक दक्षता जांच एवं दौड़ का आयोजन जामताड़ा जिला समाहरणालय के पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम में निर्धारित है। वहीं जिला प्रशासन को यह अंदेशा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं शारीरिक दक्षता जांच एवं दौड़ में बाधा उत्पन्न किया जा सकता है। अफवाह फैलाकर लॉ एंड ऑर्डर भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। इस कारण एसडीएम अनंत कुमार ने जामताड़ा जिला समाहरणालय की पीछे स्थित आउटडोर स्टेडियम परिसर के एक सौ मीटर परिधि में बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश निर्गत किया है।
उक्त आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
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