झारखंड के गांवों को तोहफा,पानी कनेक्शन फ्री,हर महीने देने होंगे सिर्फ...
नई नीति में इस बात का प्रावधान किया है कि हर तीन वर्षों में नए जल कनेक्शन और मासिक शुल्क की समीक्षा की जाएगी। इससे संबंधित अधिसूचना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाएगी। वाटर कनेक्शन शुल्क तथा मासिक शुल्क योजना के प्रारंभिक वर्ष से लिया जाएगा, ताकि एक मुश्त राशि जमा हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी परिवारों,धार्मिक स्थलों सहित संस्थानों के लिए नए जल कनेक्शन और प्रतिमाह जल की दर निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं संपोषण) नीति-2025 बनाई है,जिसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी तरह के परिवारों को नए जल कनेक्शन मुफ्त कर दिया गया है। पहले कनेक्शन शुल्क 300 रुपए लगता था। मासिक जल शुल्क की बात करें तो सरकारी विद्यालयों, स्वस्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र, पंचायत भवन सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह दर तय की गई है। सामान्य परिवारों के लिए यह दर 70 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह तय की गई है। पहले यह दर 60 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह थी। बता दें कि राज्य के ग्रामीण लोगों को नियमित रूप से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं जल गुणवत्ता मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
तीन नोटिस के बाद जल शुल्क का भुगतान नहीं,तो काटा जाएगा कनेक्शन
नई नीति में इस बात का प्रावधान किया है कि हर तीन वर्षों में नए जल कनेक्शन और मासिक शुल्क की समीक्षा की जाएगी। इससे संबंधित अधिसूचना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाएगी। वाटर कनेक्शन शुल्क तथा मासिक शुल्क योजना के प्रारंभिक वर्ष से लिया जाएगा, ताकि एक मुश्त राशि जमा हो सके। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा जल शुल्क लगातार तीन माह तक नहीं दिया जाता है तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति उन्हें 15 दिनों के अंतराल पर लिखित नोटिस जारी करेगी। तीन नोटिस जारी करने के बाद भी किसी उपभोक्ता द्वारा बकाया जल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को जल कनेक्शन काटने का अधिकार होगा।
मानदेय के अलावा जल सहिया को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
नई नीति में जल सहिया के दायित्व एवं प्रोत्साहन राशि का भी निर्धारण किया गया है। जल शुल्क की वसूली का काम जल सहिया का होगा। शुल्क की राशि को बहु-ग्रामीण जलापूर्ति समिति के बैंक खाता में जमा कराया जाएगा। प्रति माह जल सहिया को पूरे माह में जमा की गई राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रुपये, दोनों में जो राशि न्यूनतम होगी, वह जल सहिया को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा। यह राशि जल सहिया को मिलने वाली मानदेय राशि 2000 प्रति माह के अतिरिक्त होगी।
जल कनेक्शन शुल्क
● एकल महिला प्रधान परिवार, एक कमरा का कच्चा मकान वाले परिवार,अंत्योदय योजना के परिवार,विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), उपायुक्त द्वारा अनुशंसित विशेष श्रेणी के परिवार, शहीद के आश्रित परिवार, मंदिर, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थल को कोई शुल्क नहीं
● सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन को कोई शुल्क नहीं
● एससी, एसटी व सामान्य परिवार को कोई शुल्क नहीं।
● निजी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के लिए 2000 रुपये
● एकल महिला प्रधान परिवार, एक कमरा का कच्चा मकान वाला परिवार, अंत्योदय योजना के परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी), उपायुक्त द्वारा अनुशंसित विशेष श्रेणी के परिवार, शहीद के आश्रित परिवार, मंदिर, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थल - कोई शुल्क नहीं
● सभी आंगनबाड़ी केंद्र-कोई शुल्क नहीं
● सरकारी विद्यालयों में शुल्क की दर तीन तरह से होगी। प्राथमिक विद्यालयों में 100 रुपये, माध्यमिक में 250 रुपये और उच्च विद्यालय पर 500 रुपये
● स्वास्थ्य उपकेंद्र में 100 रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 250 रुपये और पंचायत भवन में 500 रुपये
● ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एससी व एसटी परिवारों के लिए 60 रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह एवं सामान्य परिवारों के लिए 70 रुपये प्रति परिवार प्रतिमाह
● निजी विद्यालय, आवासीय विद्यालय, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में 1000 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान