बालूमाथ से तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त
लातेहार में बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर बालूमाथ प्रखंड में बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के तहत अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 बाल श्रमिक और 1 बालिका श्रमिक को मुक्त कराया गया। नियोजक के खिलाफ मुकदमा दायर...

लातेहार, प्रतिनिधि। बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार एवं विभागीय आदेशानुसार, उपायुक्त लातेहार से प्राप्त निर्देश के आलोक में शुक्रवार को बालूमाथ प्रखंड के अंतर्गत ईट भट्ठा,निर्माण कार्य, होटलों,ढाबो एवं अन्य प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बाबा मार्का, ईट भट्ठा, बुकरू, बालूमाथ से 2 बाल श्रमिक एवं 01 बालिका श्रमिक विमुक्त कराया गया। उक्त नियोजक राजेंद्र यादव के विरूद्ध मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान नियोजको को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवम विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत सुचना प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया। निरीक्षण के दौरान दिनेश भगत, श्रम अधीक्षक, लातेहार,श्रम कार्यालय के रंजीत कुमार, विजय सिंह, एम राजा, संरक्षण पदाधिकारी, लातेहार, चाइल्ड लाइन के जयमंगल पासवान, वेदिक सोसायटी के प्रेम प्रकाश एवं बालूमाथ थाना टीम मौजूद थे।
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