दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना
पाकुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्मी नरेश मरांडी को 10 साल की सजा सुनाई। पीड़िता के भाइयों ने 30 जनवरी 2018 को उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी थी। 8 मई को नरेश को दोषी ठहराया गया। जुर्माना...

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को 36 वर्षीय दुष्कर्मी नरेश मरांडी को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 50000 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। न्यायाधीश ने गत 8 मई को नरेश मरांडी को दोषी करार दिया था। महेशपुर थाना क्षेत्र नरेश मरांडी नारायणटोला गांव के निवासी नोरेन मरांडी के पुत्र हैं। पीड़िता के भाई ने 7 फरवरी 2018 को इस घटना को लेकर महेशपुर थाना में कांड संख्या 22/ 2018 दायर किया था। प्राथमिकी के अनुसार विक्षिप्त पीड़िता के दो भाइयों ने 30 जनवरी 2018 की शाम करीब सात बजे नरेश मरांडी को बहन के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा था।
दोनों भाइयों ने नरेश मरांडी को उसी समय उसका घर ले गया और उसके माता-पिता को इसकी जानकारी दी। लेकिन वे कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन सुबह दोनों भाइयों ने डॉक्टर के यहां से लौटे अपने मां-बाप को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिवार वाले ग्राम प्रधान के घर गए और इसकी जानकारी दी तथा इसको लेकर पंचायती करने को कहा। लेकिन ग्राम प्रधान ने पंचायती नहीं किया और एक कागज में इससे संबंधित आवेदन लिखकर उन्हें मुखिया के पास जाने को कहा। लेकिन परिवार वाले मुखिया के पास नहीं गए और महेशपुर थाना पहुंच गए थे। पत्र में उन्होंने थाना प्रभारी को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।