Deadline for Play School Registration in Ranchi Last Chance by June 6 बिना निबंधन के चल रहे प्ले स्कूलों पर गिरेगी गाज, Ranchi Hindi News - Hindustan
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बिना निबंधन के चल रहे प्ले स्कूलों पर गिरेगी गाज

रांची जिले के प्ले स्कूलों के लिए जिला प्रशासन ने छह जून तक निबंधन या नवीकरण कराने का अंतिम मौका दिया है। जिन स्कूलों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 2 June 2025 05:37 PM
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बिना निबंधन के चल रहे प्ले स्कूलों पर गिरेगी गाज

रांची, विशेष संवाददाता। रांची जिले में संचालित प्ले स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन ने सभी संचालकों को छह जून तक निबंधन या नवीकरण कराने का अंतिम मौका दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय तिथि तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले प्ले स्कूलों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार, कई प्ले स्कूल बिना वैध निबंधन या नवीकरण के संचालित हो रहे हैं, जो कि न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को भी खतरे में डालता है। इसी के मद्देनज़र यह सख्त निर्णय लिया गया है। बिना निबंधन के स्कूलों पर होगी कार्रवाई जिला प्रशासन को कई ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें प्ले स्कूल बिना वैध निबंधन या नवीकरण के संचालित हो रहे हैं।

ऐसे में जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना निबंधन या नवीकरण के संचालित प्ले स्कूलों पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 113 प्ले स्कूलों ने अब तक नहीं कराया नवीकरण प्रशासन के अनुसार, रांची जिले में पूर्व से निबंधित कुल 113 प्ले स्कूलों ने अब तक निबंधन नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। इन स्कूलों की सूची जिले की एनआईसी की वेबसाइट www.ranchi.nic.in तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय, रांची के सूचना पट पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि छह जून जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया गया है कि सभी प्ले स्कूल संचालक जो अब तक निबंधन या नवीकरण नहीं करवा पाए हैं, वह छह जून तक अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में रांची समाहरणालय के ब्लॉक ‘बी, कमरा संख्या 113 में जमा कर सकते हैं। अब नहीं दिया जाएगा और मौका जिला प्रशासन के अनुसार, यह अंतिम सूचना है और इसके बाद कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात जिन प्ले स्कूलों का निबंधन अथवा नवीकरण नहीं होगा, उनके संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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