Jharkhand Government Urged to Effectively Implement PESA Law for Tribal Rights झारखंड में पेसा कानून प्रभावशाली ढ़ंग से लागू हो : सुशील मरांडी, Ranchi Hindi News - Hindustan
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झारखंड में पेसा कानून प्रभावशाली ढ़ंग से लागू हो : सुशील मरांडी

रांची में वनवासी कल्याण केंद्र के मंत्री सुशील मरांडी ने झारखंड सरकार से पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और उपयोग का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 12 May 2025 12:00 AM
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झारखंड में पेसा कानून प्रभावशाली ढ़ंग से लागू हो : सुशील मरांडी

रांची। वरीय संवाददाता वनवासी कल्याण केंद्र के प्रांत संगठन मंत्री सुशील मरांडी ने कहा है कि झारखंड में सरकार पेसा कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करे। वर्तमान सरकार ने जो प्रारूप जारी किया है, इसमें लघु खनिज, बालू, मोरम समेत वनोपज गांव के लिए ग्राम सभा की सहमति से उपयोग करना एवं उसके नियंत्रण का अधिकार भी दिया हुआ है। वे सोमवार को करमटोली चौक के पास प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वनवासी कल्याण केंद्र अनेक वर्षों से संताल परगना, कोल्हान क्षेत्र, उरांव क्षेत्र समेत ऐसे सभी विविध परंपराओं के गांव, मुंडा, मानकी, पाहन, माझी, प्रधान, पड़हा राजा जैसे सामाजिक प्रमुखों के माध्यम से यह मांग कर रहा है।

झारखंड राज्य में पेसा कानून के अनुसार परंपरागत ग्राम सभाओं को अपने सामाजिक धार्मिक परंपराओं के साथ परंपरागत सीमा के भीतर के सभी नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी कानून के साथ वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन के संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार भी राज्य शासन निश्चित करे, जिससे परंपरागत ग्राम सभा समूह मिलकर अपनी आजीविका सुरक्षित कर सकेंगे। इसी के साथ उनके पास जो परंपरागत व जैव विविधता का ज्ञान है, उसकी भी सुरक्षा होगी। जिससे वनों का संवर्धन भी होगा एवं जनजाति समाज की आजीविका भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कुछ समाजिक संगठन की ओर से झारखंड में पांचवीं अनुसूची के स्थान पर छठी अनुसूची के नियम लागू करने की मांग की गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यहां पर छठी अनुसूची लागू नहीं हो सकती एवं इस पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपील को खारिज किया है। इसीलिए इस नियम के तुरंत जारी होने में कोई कठिनाई नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा बनाये गये 2024 पेसा ड्राफ्ट को संज्ञान में लेकर राज्य शासन को नियमों को जल्द ही राज्यपाल द्वारा अधिसूचित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि झारखंड में भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नियमों को आधार मानकर पंचायत एवं राजस्व कानून को ध्यान में रखकर पेसा नियमों का ड्राफ्ट वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा बनाया गया था। प्रेस वार्ता में तनुजा मुंडा, रिझु कच्छप और संदीप उरांव ने भी अपने विचार रखे।

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