Jharkhand High Court Grants Bail to Kamlesh Kumar in Land Firing Case फायरिंग मामले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को जमानत, Ranchi Hindi News - Hindustan
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फायरिंग मामले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने कांके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को जमानत दी है, जो सहयोगियों से फायरिंग करवाने के आरोप में जेल में बंद थे। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 8 April 2025 08:11 PM
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फायरिंग मामले में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार को जमानत

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मंगलवार को सहयोगियों से फायरिंग करवाने समेत अन्य आरोपों में जेल में बंद कांके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। दाखिल याचिका पर अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की थी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 जनवरी को याचिका दाखिल की थी। उक्त मामले में वह 22 अगस्त 2024 से जेल में है। उक्त मामले में कमलेश कुमार पर गैरमजरूआ जमीन पर कब्जे को लेकर उसके गुर्गों और सहयोगियों द्वारा फायरिंग करने के आरोप में कांके के चामा गांव निवासी परनु उरांव ने कांके थाना में 4 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी ने कमलेश कुमार को 26 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज था। जेल जाने के बाद उसे कांके थाना कांड संख्या 195/2024 में 22 अगस्त को रिमांड पर लिया गया था।

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