राज्य में मॉडल जेल मैनुअल लागू
सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, 21 मई को अधिसूचना जारी की गयी है, हाईकोर्ट ने न्याय मित्र से सुझाव देने को कहा, 28 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई

रांची। विशेष संवाददाता राज्य में मॉडल जेल मैनुअल लागू कर दिया गया है। 21 मई को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मॉडल जेल मैनुअल लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मंगलवार को सरकार की ओर से यह जानकारी हाईकोर्ट को दी गयी। इस पर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले के अमेक्स क्यूरी (न्याय मित्र) से कहा कि मैनुअल का अध्ययन करने के बाद यदि वह कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दें। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई निर्धारित कर दी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में सशरीर हाजिर हुई थीं।
उनकी ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि 30 दिनों के भीतर झारखंड जेल मैनुअल नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे पूर्व खंडपीठ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के एक आदेश के आलोक में झारखंड में जेल मैनुअल बनाने की जानकारी मांगी थी। जिस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है।
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