अखिलेश सिंह के दो शूटरों की जमानत रद्द करने पर फैसला सुरक्षित
रांची के हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधियों सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह की जमानत रद्द करने के लिए राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई पूरी की। दोनों पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जमानत...

रांची, विशेष संवाददाता। कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के शूटर सुधीर दुबे एवं कन्हैया सिंह को कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने के लिए दायर राज्य सरकार की हस्तक्षेप याचिका की गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सुधीर दुबे एवं कन्हैया सिंह को जमानत मिलने के बाद से इनके खिलाफ कुछ और नए केस दर्ज हुए हैं, जिसकी सुनवाई लंबित है। बेल मिलने के बाद कन्हैया सिंह के खिलाफ आठ नए केस और सुधीर दुबे के खिलाफ पांच नए केस दर्ज हुए हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इन दोनों की जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया।
सुधीर एवं कन्हैया को जमशेदपुर के सोनारी थाना कांड से संबंधित एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इन पर अमित राय की हत्या करने का आरोप था। इन दोनों समेत कुल चार सजायाफ्ता की ओर से हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर की गई थी और कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में सुधीर एवं कन्हैया को जमानत प्रदान कर दी थी। जबकि, दो अन्य सजायफ्ता को बेल नहीं मिली थी। इसके बाद सरकार की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर सुधीर एवं कन्हैया की जमानत रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। आईए में कहा गया है कि यह दोनों कुख्यात अपराधी हैं। इनके खिलाफ और भी अपराधिक मामले दर्ज हैं। बेल मिलने के बाद इनके जेल से निकलने पर उनकी और भी आपराधिक मामलों में संलिप्तता बढ़ गई है, इसलिए इनकी जमानत रद्द की जाए।
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