Ranchi High Court Hears Petition to Revoke Bail of Notorious Criminals Sudhir Dubey and Kanhaiya Singh अखिलेश सिंह के दो शूटरों की जमानत रद्द करने पर फैसला सुरक्षित, Ranchi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsRanchi High Court Hears Petition to Revoke Bail of Notorious Criminals Sudhir Dubey and Kanhaiya Singh

अखिलेश सिंह के दो शूटरों की जमानत रद्द करने पर फैसला सुरक्षित

रांची के हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधियों सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह की जमानत रद्द करने के लिए राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई पूरी की। दोनों पर हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जमानत...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 24 April 2025 09:32 PM
share Share
Follow Us on
अखिलेश सिंह के दो शूटरों की जमानत रद्द करने पर फैसला सुरक्षित

रांची, विशेष संवाददाता। कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के शूटर सुधीर दुबे एवं कन्हैया सिंह को कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने के लिए दायर राज्य सरकार की हस्तक्षेप याचिका की गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सुधीर दुबे एवं कन्हैया सिंह को जमानत मिलने के बाद से इनके खिलाफ कुछ और नए केस दर्ज हुए हैं, जिसकी सुनवाई लंबित है। बेल मिलने के बाद कन्हैया सिंह के खिलाफ आठ नए केस और सुधीर दुबे के खिलाफ पांच नए केस दर्ज हुए हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इन दोनों की जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया।

सुधीर एवं कन्हैया को जमशेदपुर के सोनारी थाना कांड से संबंधित एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इन पर अमित राय की हत्या करने का आरोप था। इन दोनों समेत कुल चार सजायाफ्ता की ओर से हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील दायर की गई थी और कोर्ट से बेल देने का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में सुधीर एवं कन्हैया को जमानत प्रदान कर दी थी। जबकि, दो अन्य सजायफ्ता को बेल नहीं मिली थी। इसके बाद सरकार की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर सुधीर एवं कन्हैया की जमानत रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। आईए में कहा गया है कि यह दोनों कुख्यात अपराधी हैं। इनके खिलाफ और भी अपराधिक मामले दर्ज हैं। बेल मिलने के बाद इनके जेल से निकलने पर उनकी और भी आपराधिक मामलों में संलिप्तता बढ़ गई है, इसलिए इनकी जमानत रद्द की जाए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।