मध्य प्रदेश के भिंड में दूध लेने गई नाबालिग लड़की के साथ रेप, दोषी को ऐसे मिली सजा कि जिंदगीभर रखेगा याद
- प्रवीण गुप्ता ने बताया कि घटना पांच मई 2023 की है। शाम छह बजे भिंड निवासी नाबालिग लड़की दूध लेने के लिए गांव में रामबरन के यहां गई थी। जब वह एक घंटे तक वापस नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी तलाश की।

मध्य प्रदेश के भिंड में बाजार में दूध में लेने गई एक नाबालिग लड़की के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया था। नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषी को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से दोषी को ऐसी सजा मिली है कि वह जिंदगीभर याद रखेगा।
वार्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लगभग दो साल पुराने इस मामले की सुनवाई कल सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई।
मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि घटना पांच मई 2023 की है। शाम छह बजे भिंड निवासी नाबालिग लड़की दूध लेने के लिए गांव में रामबरन के यहां गई थी। जब वह एक घंटे तक वापस नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी तलाश की।
किशोरी का पता न चलने पर पिता ने देहात थाने में सूचना दी। कुछ समय बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया कि पास का ही रहने वाला हिमांशु श्रीवास्तव उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 9 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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