TMC सांसद साकेत गोखले के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय, ईडी ने कसा शिकंजा
- गुजरात पुलिस ने दिसंबर 2022 में क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए गए पैसों का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में साकेत गोखले को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए हैं। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है।
ईडी ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट में बताया, "अहमदाबाद (ग्रामीण) के माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और नामित विशेष अदालत (पीएमएलए) ने आज, 13.08.2024 को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। पुलिस केस में भी उनके खिलाफ अपराध के आरोप तय किए गए हैं।"
ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 309 के तहत गोखले की अर्जी को भी खारिज कर दिया। अर्जी में पीएमएलए, 2002 की कार्यवाही को तब तक निलंबित करने की मांग की गई थी, जब तक कि अदालत उनके खिलाफ अपराध मामले का फैसला नहीं कर लेती। ईडी ने अदालत को बताया कि "गोखले द्वारा क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी मात्रा में धनराशि को सट्टा शेयर ट्रेडिंग, भोजन और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर बर्बाद कर दिया गया है, जो कि देखने में फिजूलखर्ची प्रतीत होती है।" हालांकि, गोखले ने धन के किसी भी दुरुपयोग से इनकार किया।
गुजरात पुलिस ने दिसंबर 2022 में क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाए गए पैसों का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में साकेत गोखले को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार गोखले ने 1.07 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया था और उन्हें धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा था कि गोखले ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 'अवरडेमोक्रेसीडॉटइन और रेजरपे पर चलाए गए अभियान के जरिए लोगों से धनराशि जुटाई थी। ईडी ने कहा कि इस प्रकार जुटाई गई राशि का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया और गोखले के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि, विशेष अदालत ने कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में पिछले साल मई में गोखले को नियमित जमानत दे दी थी।