गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं, बिल रोकना अवैध और मनमाना; तमिलनाडु विवाद पर SC का बड़ा फैसला
- अदालत ने कहा कि गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं होती कि वह बिलों पर बैठा रहे और उन पर कोई फैसला न ले। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब विधानसभा से दोबारा विचार करके बिलों को भेजा गया था तो फिर उन्हें तुरंत मंजूरी दे देनी चाहिए। उन बिलों को लटकाए रखने का कोई तुक नहीं बनता।
Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 8 April 2025 11:44 AM

तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार और गवर्नर एन. रवि के बीच चली आ रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने को मनमाना और अवैध करार दिया है। इसके अलावा अपनी शक्तियों से परे जाकर काम करने वाला बताया है। अदालत ने कहा कि गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं होती कि वह बिलों पर बैठा रहे और उन पर कोई फैसला न ले। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब विधानसभा से दोबारा विचार करके बिलों को भेजा गया था तो फिर उन्हें तुरंत मंजूरी दे देनी चाहिए। उन बिलों को लटकाए रखने का कोई तुक नहीं बनता।
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